झुक गए Google-Facebook, अपनी-अपनी वेबसाइट को नए नियम के हिसाब से किया अपडेट
गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) के अलावा कू, सर्चचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किया है.
IT के नए नियमों के आगे झुके Google और Facebok, वेबसाइट को करने लगे हैं अपडेट
IT के नए नियमों के आगे झुके Google और Facebok, वेबसाइट को करने लगे हैं अपडेट
केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से जारी किए गए सोशल मीडिया (Social Media) के नए नियमों को फेसबुक और गूगल (Facebook and Google) ने मान लिया है. इसके चलते अब दोनों ही कंपनियों ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना शुरू दिया है. नए नियम 26 मई से ही प्रभावी हुए हैं. लेकिन अभी तक ट्वीटर ने इन नियमों के लिए हामी नहीं भरी है. नए नियमों (New Meity Rules) के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) के अलावा कू, सर्चचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किया है.
हमारी सहयोगी टीम ज़ी मीडिया के मुताबिक, गूगल, फेसबुक और वॉट्सऐप ने नए डिजिटल नियमों (New Digital Rules) के अनुसार आईटी मंत्रालय से अपनी जानकारी शेयर करनी शुरू कर दी है. नए नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया संस्थाओं को शिकायत निपटान अधिकारी (Grievance Redressal Officer), नोडल अधिकारी (Nodal Officer) और मुख्य परिचालन अधिकारी (Chief Operating Officer) अपॉइंट करने हैं. दरअसल इन अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि उनका अपॉइंटमेंट भारत में हो और वो यहीं पर रहे.
किससे करें शिकायत
फेसबुक और वॉट्सऐप पहले ही कंप्लायंस रिपोर्ट IT मंत्रालय के साथ शेयर कर चुके हैं. नए Grievance Redressal Officer की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन प्लेटफॉरम पर अपडेट की जा रही है. गूगल के ‘कांटेक्ट अस’ (Contact Us) पेज पर 'जो ग्रियर' की जानकारी शो हो रही है. उनका पता अमेरिका में माउंटेन व्यू है. इस पेज पर यूट्यूब के लिए शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई है.
24 घंटे के भीतर दर्ज की गई शिकायत देनी होगी सूचना
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दरअसल नए नियमों (New Meity Rules) के मुताबिक, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स और ऐप, दोनों पर शिकायत निवारण अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है. इसके अलावा उन्हें शिकायत कैसे करनी है उसके बारे में भी जानकारी साझा करनी है. ऐसे करने से किसी भी यूजर को या पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत करने में आसानी होगी. शिकायत निवारण अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गई शिकायत मिलने के बारे में सूचना देनी होगी. इन सभी शिकायतों पर निगरानी रखते हुए इसे 15 दिन के अंदर अंदर निपटाना होगा.
ट्विटर नहीं कर रही नियमों का पालन
शुक्रवार को सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रही है. twitter ने मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) के नाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं भेजी. ट्विटर ने कानूनी कंपनी में काम करने वाले एक वकील का नाम बतौर संपर्क अधिकारी और शिकायत अधिकारी के रूप में दिया है. जबकि आईटी नियमों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मनोनीत अधिकारियों (Designated Officers) का कंपनी का कर्मचारी और उसका भारत में निवासी होना बेहद जरूरी है.
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08:23 PM IST